* इस पोर्टल के माध्यम से केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय से ही वांछित सूचना माँगी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के विभागों/लोक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने हेतु पृथक पोर्टल है। यदि आवेदन किया जाता है, तो बिना शुल्क आवेदन पत्र वापस कर दिया जायेगा।
* यदि मांगी गई वांछित सूचना इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ/ अधीनस्थ न्यायालय, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है, तो आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि वे लोक प्राधिकरण की सूची में से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण का चयन करें।
यह आरटीआई आवेदनों / प्रथम अपीलों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पेमेंट गेटवे युक्त पोर्टल है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आर०टी०आई० शुल्क / अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ एवं उत्तर प्रदेश के जनपद न्यायालयों के लिए नागरिकों द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन / प्रथम अपील की जा सकती है।
आर0टी0आई0 आनलाईन पोर्टल से संबंधित तकनीकी पूछ-ताछ या सुझाव हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 09:30- सायं: 04:30 बजे के मध्य कृपया दूरभाष- 91-532-2422335-2199 पर सम्पर्क करें या rti[dot]section[at]allahabadhighcourt[dot]in पर ईमेल भेजें।
सूचना का अधिकार आवेदन से संबंधित समस्याओं पर उपरोक्त दूरभाष संख्या और ईमेल करने पर विचार नहीं किया जायेगा। सूचना का अधिकार आवेदन के लम्बित प्रकरण हेतु संबंधित लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।
कृपया onlinertihelpline[dot]up[at]gov[dot]in पर अपना सुझाव / प्रतिक्रिया साझा करें
आर0टी0आई0 आनलाईन व्यवस्था में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन का आनलाईन अन्तरण उन लोक प्राधिकरण में नहीं किया जायेगा, जो अभी वेब पोर्टल पर लाइव (उपलब्ध) नहीं हैं।